राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन, Family Benefit status check, दस्तावेज एवं पात्रता

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना:- हमारे देश की सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की सहायता के लिए केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर कई योजनाओं का संचालन करती रहती है। दोस्तों इन योजनाओं के माध्यम से नागरिकों को वित्तीय सहायता के साथ-साथ उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कई योजनाओं से प्रोत्साहित करती है। इन योजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार और राज्य की राज्य सरकार नागरिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं जिससे कि उन्हें वित्तीय कारणों के कारण किसी भी क्षेत्र में समझौता करने की आवश्यकता ना हो। दोस्तों यह योजनाएं ना केवल गरीब व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालती है बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति को भी सुदृढ़ बनाती है।

इसी चरण में हमारे देश की सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से यदि परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो केवल परिवार का मुखिया ना होकर परिवार की आर्थिक स्थिति भी उस पर ही निर्भर करती है अर्थात परिवार में वह केवल एक ऐसा व्यक्ति है जो कमाने जाता है और किसी कारण से उस व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है, तब सरकार ऐसे परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

दोस्तों इस योजना का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है और इस योजना को सफल संचालित करने के लिए सरकार ने समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी है। दोस्तों आज हम उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि इस योजना के तहत आवेदक की क्या पात्रता होनी चाहिए और आवेदन किस तरह से किया जाना चाहिए  इसकी पूर्ण जानकारी हम अपने आर्टिकल के माध्यम से बताएंगे।

Table of Contents

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 

दोस्तों उत्तर प्रदेश National Family Benefit Scheme के तहत उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आने वाले गरीब परिवारों को सम्मिलित किया जाएगा और इस योजना के तहत पहले सरकार ₹20000 की धनराशि के तौर पर प्रदान किया करती थी परंतु अब सरकार ने 2013 से इस मुआवजे राशि को बढ़ा दिया है और बड़ा कर इस राशि को ₹30000 कर दिया है।

जो नागरिक इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वह राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दोस्तों इस योजना के तहत केवल उसी परिवार को लाभ प्राप्त होगा जिसके परिवार में केवल एक ही व्यक्ति काम आने वाला है और उसी की ही मृत्यु हो गई है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि परिवार के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।

Rastriya Parivarik Labh Yojana Highlights

योजना का नामराष्ट्रीय लाभ योजना
किसके द्वारा लांच किया गयाउत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लांच किया गया
लाभार्थीयूपी के गरीब परिवार
डिपार्टमेंटSocial Welfare Department UP
योजना कैटगरीsarkari yojana
योजना टाइपstate govt schemes
राज्यUttar Pradesh
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइटकृपया यहाँ क्लिक करें

उत्तर प्रदेश National Family Benefit Scheme के मुख्य उद्देश्य

दोस्तों इस योजना के मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस परिवार में केवल एक व्यक्ति ही कम आने वाला है और उसी के ऊपर ही परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी है और उस व्यक्ति की किसी कारण मृत्यु हो जाती है, तब परिवार की जीविका चलाने के लिए परिवार को काफी समस्या का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शुरू की है।

National Family Benefit Scheme का मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसी स्थिति में परिवार को वित्तीय परेशानियों का सामना ना करना पड़े इसलिए उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करना है। इस योजना के माध्यम से सरकार लाभार्थी परिवार को ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। दोस्तों इस योजना के तहत नागरिकों को काफी आर्थिक सहायता प्राप्त होगी।

उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना के मुख्य लाभ

  • उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना के तहत जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उन परिवारों को इस योजना में सम्मिलित करके उसकी जीवन याचिका चलाने हेतु सरकार ₹30000 की आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है।
  • दोस्तों इस योजना का लाभ केवल उसी ही परिवार को प्राप्त होगा जिस परिवार के मुखिया की मृत्यु किसी कारणवश हो गई है।
  • और परिवार में कोई भी व्यक्ति कमाने वाला नहीं है तो ऐसी स्थिति में ऐसे परिवार को उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना में सम्मिलित किया जाएगा और ₹30000 की धनराशि प्रदान की जाएगी।
  • पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश के तहत अब तक बहुत से परिवारों को इस योजना में सम्मिलित करके लाभार्थी बनाया जा चुका है।
  • दोस्तों इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों से लेकर शहरी परिवारों तक के नागरिकों को सम्मिलित किया जाता है और उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।
  • उत्तर प्रदेश National Family Benefit Scheme के तहत एकमुश्त धनराशि आवेदन कर्ता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाती है
  • और आवेदक का यदि बैंक अकाउंट खुला हुआ नहीं है तब उसको अपना बैंक अकाउंट खुलवा लेना चाहिए।
  • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत सरकार के माध्यम से आवेदन करता को 45 दिनों के भीतर ही इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु निर्धारित पात्रता

  • उम्मीदवार को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है
  • इस योजना के तहत केवल उसी परिवार को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, जिसमें परिवार के मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के भीतर होगी।
  • उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण परिवारों को लाभार्थी बनाया जाएगा।
  • जिन परिवारों की वार्षिक आय ₹56000 से कम है उन शहरी परिवारों को उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में सम्मिलित किया जाएगा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवारों की आय ₹46000 से कम है उन परिवारों को इस योजना में सम्मिलित करके लाभार्थी बनाया जाएगा।
  • जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन्हीं व्यक्तियों को केवल इस योजना में सम्मिलित किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज 

National Family Benefit Scheme के तेहत आवेदन करने के लिए आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, इसकी जानकारी नीचे लिस्ट में दी गयी है :

  • मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
  • आवेदक का आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवश्यक सरकार द्वारा निर्धारित किए गए दिशा निर्देश 

सरकार द्वारा National Family Benefit Scheme के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं जो कि निम्नलिखित प्रकार हैं :

  • राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश में भरा जाना है।
  • उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर बैंक खाते का विवरण दर्ज कराना अनिवार्य है। 
  • सहकारी बैंक के अकाउंट राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के तहत मान्य नहीं है।
  • केवल तहसील स्तर के माध्यम से जारी किया गया आय का प्रमाण पत्र ही वैलेड है। 
  • एप्लीकेशन देने वाले व्यक्ति के माध्यम से दर्ज की गई जानकारी को सत्य माने जाएगा।
  • अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो इसके लिए उम्मीदवार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। 
  • उम्मीदवार को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों की छाया प्रति एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपलोड करनी होगी।
  • मृत्यु प्रमाण पत्र केवल मान्यता प्राप्त अस्पताल नगर पंचायत या तहसील स्तर के माध्यम से ही जारी किया हुआ होना चाहिए।
  • तभी वह मान्य होगा और लाभार्थी का फोटो उसके हस्ताक्षर किया हुआ होना चाहिए।
  • और फोटो का साइज 20 केवी से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • व्यक्ति का फोटो जेपीजी फॉर्मेट में उपलब्ध होना जरूरी है।
  • उम्मीदवार का पहचान पत्र और उम्मीदवार की बैंक पासबुक और मृतक की मृत्यु का समय का प्रमाण पत्र आदि।
  • पीडीएफ फॉर्मेट में 20 केवी से अधिक साइज में नहीं होना  चाहिए।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें?

उत्तर प्रदेश के जो नागरिक उत्तर प्रदेश National Family Benefit Scheme के तहत आवेदन करने के इच्छुक हैं वह नीचे दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म भरने के चरणों को ध्यानपूर्वक पढ़कर अपना सकते हैं यह कुछ इस प्रकार है :

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
  • अब आधिकारिक वेबसाइट आप के होम पेज पर आ जाएगी। 
  • यहां होम पेज पर आपको नया पंजीकरण का एक ऑप्शन दिखाई देगा।
  • आपको अब इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
  • फिर ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। 
  • इस नेक्स्ट पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त होगा। 
  • यहां आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई समस्त जानकारी दर्ज करनी होगी, जानकारी जैसे
    • जनपद,
    • निवासी,
    • आवेदक विवरण,
    • बैंक अकाउंट विवरण,
    • मृतक का विवरण आदि विवरण दर्ज करना होगा।
  • समस्त जानकारी दर्ज करने के पश्चात आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है फिर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा।

जिला समाज वेलफेयर ऑफीसर लॉगइन करने का प्रोसेस

जिला समाज वेलफेयर ऑफीसर लॉगइन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार है :

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना
  • आपको इस लिंक पर क्लिक करना है इसके बाद स्क्रीन पर एक नया पेज आ जाएगा।
  • इसमें आपको अधिकारी और जिला सेलेक्ट करना है।
  • फिर आपको पासवर्ड दर्ज करना है और स्क्रीन पर अब कैप्चा कोड दिखाई देगा। 
  • फिर आपको कैप्चा कोड दर्ज करना है।
  • इसके पश्चात आपको लॉगइन के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • दोस्तों इस तरह आप लॉगिन कर सकते हैं।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?

दोस्तों जो नागरिक राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत लाभार्थी बनने जा रहे हैं वह नागरिक अपने द्वारा आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं आवेदन की स्थिति जांचने के लिए आपको निम्न चरणों से गुजरना होगा यह कुछ इस प्रकार हैं :

  • दोस्तों आपको सबसे पहले समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर खोलना होगा।
  • अब आधिकारिक वेबसाइट खोलने के पश्चात आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे।
  • यहां आपको आवेदन पत्र की स्थिति का ऑप्शन दिखाई देगा।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana
  • अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब यहां आपको एक पेज दिखाई देगा।
  • आपको इस पेज पर जरूरी जानकारी जैसे कि
    • आपका जिला,
    • अकाउंट नंबर,
    • रजिस्ट्रेशन नंबर को सेलेक्ट करना है।
  • इसके पश्चात आपको सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • फिर इसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन की स्थिति प्रस्तुत होने लगेगी।

जिले के अनुसार लाभार्थियों के विवरण देखने का प्रोसेस 

जिले के अनुसार लाभार्थियों का विवरण देखने के लिए क्या करना होगा, इसकी सभी जानकारी नीचे लिस्ट में दी गयी है :

  • दोस्तों आपको सबसे पहले समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
  • अब वेबसाइट के ओपन होने के पश्चात आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे।
  • होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण दिखाई देगा।
  • फिर आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। 
  • इसके बाद स्क्रीन पर समस्त जिलों की सूची खुलकर आ जाएगी। 
  • जहां आप जिस भी जिले से हैं आपको उस जिले के ऑप्शन पर क्लिक करना है। 
  • फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर तहसील की सूची खुलकर आ जाएगी। 
  • अब आपको तहसील सेलेक्ट करना है। 
  • फिर आपके सामने ब्लॉक की सूची खुलकर आ जाएगी। 
  • फिर आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है ब्लॉक सिलेक्ट करने के बाद आपको पंचायत सेलेक्ट करनी है। 
  • इसके बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर जनपद वार लाभार्थियों की पूरी जानकारी  प्रदर्शित होने लगेगी।

शासन आदेश डाउनलोड करने का प्रोसेस 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित शासन आदेश कैसे डाउनलोड करें, इसकी प्रक्रिया नीचे दी गयी है :

  • दोस्ती आपको सबसे पहले समाज कल्याण की पारिवारिक लाभ योजना की आधिकारिक वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर खोल लेना है।
  • अब वेबसाइट के होम पेज पर आपको शासनादेश के ऑप्शन पर जाना है और आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana
  • अभी स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल खुल जाएगी।
  • यहां पीडीएफ फाइल में शासनादेश स्क्रीन पर प्रस्तुत होने लगेगा। 
  • आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। 
  • फिर शासनादेश डाउनलोड हो जाएगा।

हेल्पलाइन नंबर 

दोस्तों आज हमने अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित सभी जानकारी प्रदान की है। अगर आप किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं या आप इस योजना से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। इस नंबर के माध्यम से आप संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। यह टोल फ्री नंबर कुछ इस प्रकार है 

टोल फ्री नंबर18004190001

सारांश

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत उन लोगों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी जिनके परिवार में केवल एक ही व्यक्ति कमाने वाला था और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई, ऐसे लोगों को अपना जीवन व्यतीत करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया है।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है तो उसके पश्चात ही आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि  सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।  आज के इस लेख में हमने आपको इस योजना से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको  हमारा यह लेख पसंद आया होगा। इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहे। धन्यवाद 

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से संबंधित कुछ मुख्य प्रश्न : 

National Family Benefit Scheme क्या है?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी जिनके घर में केवल एक ही व्यक्ति कमाने वाला हो और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो जाए, ऐसे लोगों को अपना जीवन अत्यधिक कठिनाइयों में व्यतीत करना पड़ता है, इस योजना के माध्यम से ऐसे लोगों को ₹3000 आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को कब शुरू किया गया?

दोस्तों इस योजना को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जनवरी 2016 में शुरू किया गया था। 

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहां से आप योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की संपूर्ण प्रक्रिया हमारे आर्टिकल में दी गई है,राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना  मैं आवेदन से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे आर्टिकल को जरूर देखें।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ कौन कौन ले सकता है?

दोस्तों National Family Benefit Scheme का लाभ गरीबी रेखा से नीचे आने वाले वर्ग के लोगों को ही प्राप्त होगा।

उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत कितने रुपए की सहायता राशि प्राप्त  होगी?

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत लाभार्थी को ₹3000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 

About Aashika

Aashika Shetty, a dedicated blogger, offers invaluable resources and timely updates on login guides, the financial sector, and more through PmyUpdate. Stay informed with Aashika's insightful content!

Leave a Comment