नमस्कार दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिकों के लिए लेकर आए हैं। जो नागरिक आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है और असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं ऐसे नागरिकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारे देश की सरकार कई प्रकार की योजनाएं लेकर आती है। इसी चरण में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना आई है। इस योजना के माध्यम से असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिकों को काफी सहायता मिलेगी और इस योजना के तहत कामगारों को पेंशन दी जाएगी। इस पेंशन की राशि सरकार द्वारा निर्धारित की गई है।
जिन नागरिकों की मासिक आय ₹15000 है या फिर इससे भी कम है उन नागरिकों को इस योजना के तहत पात्र माना जाएगा। इस योजना को हमारे देश के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी ने शुरु किया है। इस योजना का शुभारंभ 1 फरवरी 2019 को किया गया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ केवल असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिक जैसे कि- ऑटो रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर और घरों में काम करने वाले, भट्टा कर्मकार आदि इस योजना का पात्र बन सकते हैं। यदि आप भी उनमें से एक है तो आप भी इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। दोस्तों यदि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का आप भी लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे आर्टिकल को पूर्ण पढ़ें।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2021
दोस्तों इस योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया है। इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को सम्मिलित किया जाएगा जो नागरिकों असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं और आर्थिक रुप से कमजोर है। नागरिकों की आयु 60 वर्ष पूरी हो जाएगी और नागरिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के तहत लाभार्थी बनाया जाएगा और पेंशन के रूप में व्यक्ति की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ₹3000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यह योजना प्रत्येक नागरिक के लिए है जो नागरिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं।
इस योजना के तहत 18 से 40 वर्ष के बीच में आने वाले नागरिक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत लाभ सरकारी कर्मचारी, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF), नेशनल पेंशन स्किम (NPS) तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) से संबंधित नागरिक नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में शामिल होने वाले नागरिकों को आर्थिक रूप से कमजोर होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति आयकर भरता है या फिर उसकी इनकम इतनी अधिक है कि आयकर भरने की आवश्यकता है तो वह इस योजना में सम्मिलित नहीं हो सकता है।
नागरिक की मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने पर परिवार को मिलने वाला लाभ
अगर किसी नागरिक की मृत्यु पेंशन प्राप्ति की अवधि के अंदर ही होती है तब उसकी स्थिति पर उसके लाभार्थी पति या फिर उसके पत्नी को पेंशन का 50% हिस्सा दिया जाता है। इस पेंशन राशि को केवल व्यक्ति के पति या फिर पत्नी को ही हिस्सा प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त लाभार्थी के माध्यम से नियमित अंशदान किया जाता है। और अंशदान करने के पश्चात और 60 वर्ष की उम्र होने के पश्चात यदि व्यक्ति किसी कारणवश अक्षम हो गया है तब इस स्थिति में वह अपनी प्रदान करने में असमर्थ है। तब वह अपने पति अपने पत्नी को नियमित रूप से भुगतान करने की अथॉरिटी दे सकता है और इसके आधार पर ही वह व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मार्च का अपडेट
Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana – PMSYM को भारत सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कामगारों के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के द्वारा असंगठित क्षेत्रों में 60 साल की आयु पूर्ण होने के पश्चात कामगारों को मानसिक रूप से ₹3000 की न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी। इस योजना को भारत सरकार ने 2019 में शुरू किया है।
इस योजना में अब तक 44.90 लाख से ज्यादा कामगारों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया है और वही श्रमिक जिनकी आमदनी 15000 से कम है और जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच की है वह इस योजना के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों को प्रतिमाह निवेश करने की आवश्यकता है। निवेश की राशि उम्र के अनुसार निर्धारित की गई है। इस राशि की सीमा ₹55 से लेकर ₹200 तक है। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। दोस्तों पेंशन भुगतान भी भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से ही किया जाना है।
इस योजना के तहत आवेदन करने हेतु आधार कार्ड बैंक खाते की पासबुक आपको अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र ले जानी होगी और खाता खुलने के पश्चात लाभार्थी व्यक्ति को एक श्रमिक कार्ड दे दिया जाएगा। अगर आप इस योजना से संबंधित और भी जानकारी प्राप्त हो जाते हैं तो सरकार ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। ऑफिस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर कुछ इस प्रकार 18002676888 है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अप्लाई ऑनलाइन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अप्लाई ऑनलाइन में सम्मिलित होने के लिए लाभार्थियों को अपना आधार कार्ड सुरक्षित रखना अनिवार्य है। आधार कार्ड और बैंक खाते की पासबुक के बिना आपका इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन होना असंभव है। इसलिए आप जब भी जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए अप्लाई करने जाएं तो आपके पास आपका पासबुक की फोटो स्टेट और आधार कार्ड होना अनिवार्य है। और यह दोनों एक दूसरे से लिंक होना जरूरी है। इस योजना के तहत नागरिक को प्रत्येक महीने पेंशन के लिए प्रीमियम भरना होगा और 60 वर्ष की उम्र पूर्ण होने के पश्चात नागरिक को ₹3000 की आर्थिक सहायता प्रतिमाह पहुंचाई जाएगी।
दोस्तों हर उम्र के हिसाब से श्रम योगियों के लिए सरकार ने प्रीमियम की राशि अलग-अलग बनाई है। यदि आप 18 वर्ष के हैं तो आपको ₹55 प्रीमियम करना होगा यदि आप 29 वर्ष के हैं तो आपको ₹100 प्रीमियम भरना होगा। यदि आप 40 वर्ष के हैं तो आपको ₹200 प्रीमियम भरना होगा। दोस्तों इसी तरह उम्र के अनुसार सरकार ने प्रीमियम की राशि को निर्धारित किया है। दोस्तों इस योजना में सम्मिलित होने के लिए आप अपने निकटतम जन सेवा केंद्र या फिर डिजिटल जन सेवा केंद्र विद्युत कर सकते हैं और वहां जाकर इस योजना के तहत आवेदन कर सकते है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के मुख्य उद्देश्य
Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana – PMSYM के मुख्य उद्देश्य यह है कि जो नागरिक असंगठित क्षेत्र में कार्य करती हैं जिनकी उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं। उन नागरिकों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने श्रम योगी मानधन योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत व्यक्ति की 60 वर्ष पूरी होने के पश्चात व्यक्ति को ₹3000 प्रति माह के हिसाब से पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
और यह पेंशन राशि व्यक्ति को हर महीने प्रदान की जाएगी। इस राशि का प्रयोग व्यक्ति अपने वृद्धावस्था में कर सकेगा। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों की जीवन याचिका बिना किसी आर्थिक संकट के चल सकेगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब और मजदूर परिवारों को सरकारी योजना में सम्मिलित करके उन्हें पेंशन प्रदान करना है।
PMSYM योजना 2021 के मुख्य बिंदु
योजना का नाम | Pradhan Mantri Shram Yogi Mandhan Yojana – PMSYM Scheme |
द्वारा लॉन्च किया गया | वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल |
लॉन्च की तारीख | 1 फरवरी 2019 |
योजना शुरू होने की तिथि | 15 फरवरी 2019 |
लाभार्थी | गैर-मान्यता प्राप्त क्षेत्र के श्रमिक |
लाभार्थी की संख्या | 10 करोड़ अनुमानित |
योगदान | 55 रुपये प्रति माह से 200 रुपये प्रति माह |
पेंशन राशि | 3000 रुपये प्रति माह |
श्रेणी | केंद्र सरकार। योजना |
आधिकारिक वेबसाइट | maandhan.in/sramyogi |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना PMSY 2021
दोस्तों इस योजना के अंतर्गत एक अन्य योजनाएं जैसे कि एल आई सी , ईपीएफओ, ईएसआईसी अभी संचालित की जाती है। जिन नागरिकों के पास कोई भी निश्चित आए उपलब्ध नहीं है जिनको आए दैनिक रूप से प्राप्त होती है और यह आए केवल उनके जीवन यापन के लिए होती है और जो नागरिक केवल इसी आए पर निर्भर है ऐसे नागरिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के तहत आवेदन करना चाहिए।
VLE डिजिटल सेवा वेबसाइट के माध्यम से PM-SYM योजना में लाभार्थी व्यक्ति को नामांकित किया जाएगा। पात्र नागरिकों को ऑनलाइन माध्यम से इस योजना के तहत रजिस्टर्ड किया जाएगा। इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने के दौरान यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों तब इस स्थिति में व्यक्ति की पेशन का 50% व हिस्सा उसके जीवन साथी पति या पत्नी को प्रदान किया जाता है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की निकासी पर दिए जाने वाला व्यक्तियों को लाभ
दोस्तों नीचे निम्नलिखित प्रकार से हमने आपको Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana-PMSYM की निकासी पर दिए जाने वाले व्यक्तियों को लाभ के बारे में जानकारी प्रदान की है कृपया करके इस पर एक बार जरूर नजर डालें।
- अगर कोई व्यक्ति किसी योजना की तारीख से 10 वर्ष से कम अवधि के अंदर इसी योजना के तहत निकासी करने का इच्छुक है, इस स्थिति में उसे योगदान का हिस्सा केवल उस पर दे ब्याज की बचत बैंक की दर से वापस प्रदान किया जाएगा।
- अगर व्यक्ति योजना को खरीदने की 10 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के बाद 60 वर्ष की आयु से पहले योजना के अंतर्गत निकासी करता है, तब इस स्थिति में उसे योगदान का हिस्सा उस पर संचित ब्याज के साथ वापस प्रदान किया जाएगा।
- लाभार्थी के माध्यम से अगर नियमित रूप से योगदान किया गया है और प्रीमियम भरा गया है और उस व्यक्ति की किसी कारण से मृत्यु हो जाती है, तब इस स्थिति में उसके जीवन साथी को उसकी पेंशन का 50% हिस्सा प्रदान किया जाता है और वह व्यक्ति ही प्रीमियम राशि भरने का उत्तरदाई होता हैं।
- जो व्यक्ति पेंशन के लिए प्रीमियम भर रहा है अर्थात ग्राहक और उसका जीवन साथी मृत्यु के पश्चात पेंशन प्रीमियम को कोष में वापस जमा करता है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के कुछ महत्वपूर्ण मुख्य तथ्य
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु इसका संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय जीवन बीमा निगम एक नोडल एजेंसी के तरह कार्य करेगा।
- इस योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति के माध्यम से मासिक प्रीमियम भी भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात एलआईसी कार्यालय में जमा कराया जाना है।
- योजना के पूर्ण होने की स्थिति में लाभार्थी व्यक्ति को मासिक पेंशन भी एलआईसी के माध्यम से ही दी जाएगी और यह मासिक पेंशन लाभार्थी के अकाउंट में सीधे ही ट्रांसफर कर दी जाएगी।
- दोस्तों अगर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत अधिक जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो आप अपने नजदीकी भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय जा सकते हैं।
- और यहां जाकर आप इस योजना से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फिर आप हमारे द्वारा बताए गए इस योजना की ऑफिशल वेबसाइट पर विजिट करके आसानी से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
- दोस्तों आंकड़ों के अनुसार 6 मई तक लगभग 64.5 लाख लोग इस योजना के अंतर्गत अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के महत्वपूर्ण लाभ
जो इच्छुक लाभार्थी इस Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana-PMSYM के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तब उनको हमें नीचे निम्नलिखित प्रकार से लाभ के बारे में जानकारी प्रदान की है कृपया करके इस को ध्यान पूर्वक से जरूर पढ़ें।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ देश में असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिक जैसे कि ऑटो ड्राइवर या बस ड्राइवर ड्राइवर ,रिक्शा चालक ,मोची ,दर्जी,मजदुर ,घरो में काम करने वाले नौकर, ईट भट्टा कर्मकार आदि नागरिकों को पहुंचाया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी व्यक्ति को उसकी 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर ₹3000 की आर्थिक सहायता उसे हर महीने प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत आप जितना भी योगदान करते हैं सरकार उसके अनुसार ही आपके अकाउंट में उतना ही योगदान करती है।
- इस योजना के अंतर्गत यदि व्यक्ति प्रीमियम भर रहा है और किसी कारण उसकी मृत्यु हो गई है तब उसके जीवन साथी को प्रीमियम का आधा हिस्सा पहुंचाया जाएगा।
- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत भारत सरकार के माध्यम से ₹3000 की धनराशि व्यक्ति के सेविंग अकाउंट या फिर जन धन अकाउंट में ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ कौन-कौन नहीं प्राप्त कर सकता
यहां हमने नीचे निम्नलिखित प्रकार से यह जानकारी बताइ है कि कौन-कौन Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana – PMSYM का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते जिनकी सूची इस प्रकार से है।
- व्यक्ति संगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं।
- कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य हैं।
- जो राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य हैं।
- कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य हैं।
- जो आयकर का भुगतान करने वाले नागरिक है।
श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी व्यक्ति
दोस्तों यदि आप नीचे निम्नलिखित बताइ हुई लिस्ट में आते हैं तब आपको इस Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana – PMSYM का जरूर लाभ मिलेगा जिसकी सूची इस प्रकार से है।
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर।
- मछुआरे।
- छोटे और सीमांत किसान।
- पशुपालक।
- जो ईंट भट्टों पर काम करते हैं
- जो पत्थर की खदानों में काम करते हैं
- और जो लेवलिंग
- और पैकिंग का कार्य करते हैं।
- जो निर्माण और
- आधारभूत संरचनाओं में कार्य करते हैं।
- घरेलू कामगार।
- प्रवासी मजदूर।
- चमड़े के कारीगर।
- बुनकर।
- सफाई कर्मी।
- सब्जी तथा फल विक्रेता आदि।
Premium Amount in Shram Yogi Mandhan Yojana
प्रवेश आयु | सेवानिवृत्ति आयु | सदस्य का मासिक योगदान (रु.) | केंद्र सरकार का मासिक योगदान (रु.) | कुल मासिक योगदान (रु.) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत कुछ रूल्स रेगुलेशन
दोस्तों अगर आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत प्रीमियम राशि भरना बीच में ही छोड़ देते हैं यह फिर Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana – PMSYM को छोड़ देते हैं तो आपको नीचे दी गई सरकार द्वारा निर्धारित की गई कुछ शर्तों को मानना होगा यह कुछ इस प्रकार है :-
- अगर लाभार्थी व्यक्ति 10 साल से पहले ही इस योजना को छोड़ देता है तो उसे अंशदान बचत बैंक खाते की दर पर प्रदान किया जाएगा।
- यदि व्यक्ति की किसी कारण मृत्यु हो जाती है तो उसके जीवन साथी को इस योजना को सुचारु रुप से चलाना होगा या फिर उसे सरकार यह अथॉरिटी देती है कि वह इस योजना के तहत प्रीमियम राशि भर सकता है।
- व्यक्ति की आयु 60 वर्ष पूरे होने से पहले यदि व्यक्ति इस योजना के तहत निकासी करना चाहता है तो लाभार्थी व्यक्ति को अंशदान के साथ-साथ संचित ब्याज के रूप में अंशदान जाकर बचत बैंक दर पर जो भी अधिक होगा वह प्रदान किया जाएगा।
- यदि व्यक्ति आयु 60 वर्ष पूर्ण होने से पहले व्यक्ति किसी कारण दिव्यांग हो जाता है और अपनी योजना के तहत प्रीमियम भरने में असमर्थ रहता है तब इस स्थिति में उस व्यक्ति का जीवन साथी इस योजना के तहत प्रीमियम राशि भरकर अंशदान कर सकता है।
- इसके अतिरिक्त सरकार के माध्यम से एन एस एस बी की सलाह पर अन्य निकास प्रावधान भी जारी किए जा सकते हैं। व्यक्तियों को इन विकास प्रावधानों को ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आवेदन पात्रता
Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana – PMSYM के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु जो लोग आवेदन करना चाहते हैं उन्हें कुछ आवश्यक पात्रता नियमों को मानना होगा जिसकी जानकारी को हमने इस प्रकार से बताया है।
- उम्मीदवार को असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाला कामगार होना आवश्यक है और उस व्यक्ति की आय ₹15000 या फिर उससे कम होनी चाहिए।
- यदि व्यक्ति की आय ₹15000 मासिक से अधिक है तब इस स्थिति में उस व्यक्ति को इस योजना के तहत पात्र नहीं आ जाएगा और उम्मीदवार की आयु यदि 18 से 40 वर्ष के बीच की है तब वह इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है।
- इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि यदि व्यक्ति इनकम टैक्स देता है तो वह इस योजना में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि यह योजना केवल गरीब व्यक्तियों के लिए हैं और इस योजना के तहत पात्र व्यक्ति EPFO, NPS और ESIC के अंतर्गत किसी प्रकार का लाइफ कवर या फिर लाभ प्राप्त करता नहीं होना चाहिए।
- व्यक्तियों के पास उसका मोबाइल नंबर होना आवश्यक है और उसका आधार कार्ड होना भी अत्यंत जरूरी है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए व्यक्ति का सेविंग अकाउंट होना अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 2021 के मुख्य दस्तावेज
Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana – PMSYM के तहत आवेदन करने के लिए आपको किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी इसकी जानकारी नीचे लिस्ट में दी गई है :
- बैंक खाता पासबुक
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- पत्र व्यवहार का पता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन प्रक्रिया
यदि आप भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने के इच्छुक हैं व इसके तहत आवेदन कैसे करें यह जानना चाहते हैं, इसकी जानकारी हमने नीचे दिए गए चरणों में दर्ज की है कृपया इन चरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें :
- जो भी नागरिक जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं और प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के तहत आवेदन करने के इच्छुक हैं।
- उनको सबसे पहले अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे
- अपना आधार कार्ड ,
- बैंक की पासबुक,
- मोबाइल नंबर आदि को इकट्ठा करके अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र या लोक मित्र केंद्र जाना होगा।
- यहां जाकर अपने दस्तावेजों को सीएससी अधिकारी के पास जमा करना होगा।
- इसके पश्चात सीएससी एजेंट आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर देंगे,
- और इसका प्रिंटआउट भी निकाल कर आपको प्रदान करेंगे।
- इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट आप भविष्य के लिए सुरक्षित रख ले।
- दोस्तों इस तरह आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
सेल्फ एनरोलमेंट
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत सेल्फ एनरोलमेंट कैसे करें, यदि आप भी Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana – PMSYM self enrollment के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें :
- दोस्तों आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर खोलना होगा।
- और वेबसाइट खुल जाने के बाद आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे।
- यहां आपको [क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ] का एक लिंक दिखाई देगा।

- आपको इस लिंक पर क्लिक करना है।
- फिर आपको होम पेज पर ही [क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ] के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आप नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे।
- फिर यहां सेल्फ एनरोलमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा।
- फिर आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आपको मोबाइल नंबर संख्या दर्ज करनी होगी।
- फिर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के पश्चात आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर अपना नाम दर्ज करना होगा।
- फिर अपनी ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी और स्क्रीन पर दिखाया गया।
- कैप्चा कोड दर्ज करना होगा।
- जेनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा।
- ऑप्शन पर क्लिक करें फिर आपको ओटीपी दर्ज करना है और वेरीफाई करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।
- और इस काम के लिए जो भी आवश्यक दस्तावेज है उन्हें अपलोड करना होगा।
- फिर समीक्षा के पश्चात आपको एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर देना होगा और इसका प्रिंट आउट निकाल कर इसे सेव कर लेना होगा।
सीएससी वी एल ई के माध्यम से
यदि आप सीएससी या बीएलई के माध्यम से Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana – PMSYM में आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए कृपया नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो कीजिए :
- दोस्तों आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर खोलना होगा।
- इस वेबसाइट को खोलने के बाद आप होम पेज पर पहुंच जाएंगे।
- यहां आपको क्लिक हियर टू अप्लाई नाउ का लिंक दिखाई देगा।
- आपको इस लिंक पर क्लिक करना है।
- फिर आपको सीएससी वी एल ई का लिंक दिखाई देगा।

- आपको अब इस लिंक पर क्लिक करना है।
- इसके बाद स्क्रीन पर एक नया भेजा जाएगा।
- यहां आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज करके साइन इन करना होगा।
- साइन इन करने के लिए आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- दोस्तों फिर आपको स्कीम के ऑप्शन में जाना होगा।
- और यहां जाकर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को सेलेक्ट करना होगा।
- जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा।
- अब आपको यह फॉर्म ध्यानपूर्वक भरना है।
- इसमें आपको उम्मीदवार का नाम उम्मीदवार की ईमेल आईडी उम्मीदवार का पता और उम्मीदवार का राज्य का नाम दर्ज करना होगा।
- इसके बाद उम्मीदवार के जिले का नाम भी दर्ज करना होगा।
- फॉर्म के लिए जरूरी दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अपलोड करना होगा।
- फॉर्म जमा करने के लिए आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- दोस्तों इस तरह आप आवेदन कर पाएंगे।
लॉगिन या फिर साइन इन करने का प्रोसेस
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन अथवा साइन इन कैसे करें, इसकी जानकारी हमने नीचे दी गई लिस्ट में दर्ज की है कृपया इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें :
- दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की आधिकारिक वेबसाइट को खोलना होगा।
- अब वेबसाइट का होम पेज स्क्रीन पर आ जाएगा।
- यहां आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक करना फिर आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुल कर आ जाएंगे।

- सेल्फ एनरोलमेंट
- सीएससी vle
- फिर आपको अपनी इच्छा आवश्यकता के अनुसार ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है।
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस नए पेज पर आपको अपनी यूजरनेम दर्ज करना है और फिर आपको पासवर्ड दर्ज करना है।
- अब पासवर्ड दर्ज करने के पश्चात स्क्रीन पर कैप्चा कोड प्रदर्शित होगा।
- अब कैप्चा कोड दर्ज करना है इसके बाद आपको साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- इस तरह आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर साइन इन कर सकते हैं।
कांटेक्ट डिटेल्स
दोस्तों अगर आप Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana – PMSYM के अंतर्गत किसी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर यह ईमेल आईडी के माध्यम से संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं यह हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी कुछ इस प्रकार है :-
Joint Secretary and Director General (Labour Welfare) Ministry of Labour and Employment Government of India
हेल्पलाइन | 1800 267 6888 |
ई -मेल | vyapari@gov.in | shramyogi@nic.in |
सारांश
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया है। इस योजना के तेहत ऐसे नागरिकों को सम्मिलित किया जाएगा जो असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं व आर्थिक रुप से कमजोर है। जब इन नागरिकों की आयु 60 वर्ष पूरी हो जाएगी तब उनको प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना के तहत लाभार्थी बनाया जाएगा और पेंशन के रूप में व्यक्ति की आयु 60 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ₹3000 की मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले इस योजना के तेहत आवेदन करना होगा। यदि आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है उस के पश्चात् ही आप Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana – PMSYM का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का यह लेख अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी तरह की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिये। धन्यवाद!
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से सम्बंधित कुछ मुख्य प्रश्न
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब शुरू की गई?
Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana – PMSYM को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 फरवरी 2019 में शुरू किया गया था।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ किसे प्राप्त होगा?
इस Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana – PMSYM को मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले नागरिकों के लिए शुरू किया गया है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितने वर्षों तक मूल्य राशि का भुगतान करना होगा?
अगर कोई व्यक्ति Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana – PMSYM के तहत आवेदन करता है तो आवेदन करने के लिए उसकी आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक निर्धारित की गई है। उसके पश्चात उस व्यक्ति को 60 वर्ष की आयु तक एक निर्धारित राशि का भुगतान नियमित रूप से करना होगा। 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को प्रतिमाह ₹3000 पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे।
मानधन योजना के तहत राशि का भुगतान किस प्रकार से कर सकते हैं?
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी के बैंक अकाउंट से राशि का भुगतान स्वयं ही डेबिट कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अंतर्गत तिमाही, छमाही तथा वार्षिक राशि के भुगतान का प्रावधान भी सम्मिलित है। परंतु आपको Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana – PMSYM के तहत मूल्य राशि का सबसे पहला भुगतान कैश के रूप में सर्विस सेंटर पर ही आवेदन के समय जमा करना होता है।
क्या लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत अपने परिवार के किसी भी सदस्य को नॉमिनी बना सकता है अथवा नहीं?
जी हां दोस्तों, लाभार्थी Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana – PMSYM के अंतर्गत अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपनी इच्छा अनुसार नॉमिनी बना सकता है।
क्या मानधन श्रम योगी योजना के अंतर्गत पारिवारिक पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध हो सकती है अथवा नहीं?
जी हां दोस्तों आप Pradhanmantri Shram Yogi Mandhan Yojana – PMSYM के तहत पारिवारिक पेंशन की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं परंतु इसके लिए पेंशन के रूप में केवल 50% राशि का भुगतान किया जाता है। योजना के तहत लाभार्थी व्यक्ति के पति या पत्नी को ही इस पेंशन का लाभ प्राप्त हो सकता है।
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