Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana | झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना ऑनलाइन | रोजगार सृजन योजना ऑनलाइन आवेदन
दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम आपको झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है तथा बेरोजगारों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो सके इसका भी निरंतर प्रयास कर रही है। इसी क्रम में बहुत सारी योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की जाती रही हैं।
उसी में से एक योजना झारखंड मुख्यमंत्री स्वरोजगार सृजन योजना है। इस योजना के द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। अगर आप भी योजना से लाभान्वित होना चाहते हैं तथा योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी (जैसे कि योजना के तहत आवेदन कैसे करें, योजना के लाभ क्या है उद्देश्य विशेषताएं इत्यादि) प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़िए।

Table of Contents
झारखण्ड रोजगार सृजन योजना 2021
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2021 को विशेष रूप से बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इस योजना के अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार शहरी तथा ग्रामीण नागरिकों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण कम ब्याज पर प्रदान करेगी। इसके साथ साथ सरकार लाभार्थियों को 40% तक का अनुदान भी दे रही है। रोजगार झारखंड रोजगार सृजन योजना का लाभ मुख्य रूप से अनुसूचित जाति व जनजाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग तथा सखि मंडल की दीदियां को दिया जायेगा।
झारखंड रोजगार सृजन योजना में लाभार्थियों को यात्री परिवहन से संबंधित वाहन खरीदने के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। दोस्तों अगर आप इस योजना के अंतर्गत 50 हजार रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको कोई भी गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी। परन्तु योजना का लाभ केवल वही लोग उठा सकते हैं जिनकी वार्षिक आय लगभग 5 लाख या उससे कम हो।
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मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2021 का लाभ किसको मिलेगा?
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2021 का लाभ निम्नलिखित वर्गों के लोगों को ही प्राप्त होगा:
- अनुसूचित जनजाति
- अनुसूचित जाति
- अल्पसंख्यक वर्ग
- पिछड़ा वर्ग
- दिव्यांगजन
- सखी मंडल की दीदियां
Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2021
योजना | झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना |
किनके द्वारा लांच की गयी | झारखंड की सरकार द्वारा |
लाभार्थी | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन और सखी मंडल की दीदियां |
उद्देश्य | सरकार द्वारा स्वरोजगार प्रदान करने के लिए झारखण्ड के बेरोजगार नागरिकों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवायी जाएगी। |
आधिकारिक वेबसाइट | जल्द ही लॉन्च की जाएगी |
वर्ष | 2021 |
योजना राज्य | झारखंड राज्य |
केटेगरी | सरकारी योजना |
योजना टाइप | state govt schemes |
ऋण की राशि | 25 लाख रुपए तक राशि |
अनुदान | 40% या एवं 5 लाख रुपए |
आयु सीमा | 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक |
आवेदन का प्रकार | ऑफलाइन/ ऑनलाइन |
Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2021 का उद्देश्य
जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार शुरू करने हेतु प्रेरित करना है। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। जो भी व्यक्ति इस योजना के पात्र होंगे उन्हें सरकार रोजगार शुरू करने के लिए ₹25 लाख तक का लोन प्रदान करेगी साथ ही उन्हें 40% का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा जिससे वह स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकें। योजना के सफल क्रियान्वयन से राज्य में बेरोजगारी दूर होगी व युवाओं को रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त हो सकेंगे।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने के लिए कार्यालय
दोस्तों आप किस कार्यालय में जाकर झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2021 में आवेदन कर सकते हैं इसके लिस्ट नीचे दी गई है। आप इनमें से किसी भी एक कार्यालय में जाकर इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
- झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
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Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana में मिलेगा 40% तक का अनुदान
दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया कि इस योजना के अंतर्गत सरकार बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार शुरू करने हेतु 25 लाख रुपए तक का लोन प्रदान कर रही है जिसके माध्यम से वह अपना खुद का रोजगार शुरु कर सकें। इसके साथ साथ सरकार लाभार्थियों को 40% तक अनुदान भी प्रदान कर रही है। इस अनुदान की अधिकतम राशि 5 लाख रुपए निर्धारित की गई है। अर्थात यदि आप 5 लाख रुपए से अधिक का लोन लेते हैं तो आपको केवल ₹5 लाख का ही अनुदान प्रदान किया जाएगा उससे अधिक का नहीं।
50 हजार रुपए तक के ऋण के लिए नहीं देनी होगी कोई गारंटी
जैसे कि आप सभी अवगत हैं कि इस योजना के अंतर्गत स्वरोजगार शुरू करने हेतु लाभार्थियों को अधिकतम 25 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा परंतु यदि आप 50 हजार रुपए तक का लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको कोई भी गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यदि आप 50 हजार रुपए से अधिक का लोन लेते हैं तो उसके लिए आपको गारंटी देनी की आवश्यकता पड़ेगी।
यदि आप गारंटी नहीं देंगे तो आपका लोन अप्रूव नहीं किया जाएगा। झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान किया जाएगा अगर आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस योजना के तहत आवेदन करके आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। उसके पश्चात ही आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2021 का कार्यान्वयन
- दोस्तों सबसे पहले आपको आवेदन करने के लिए आवेदन फॉर्म भरन है।
- प्रत्र भर कर इस के साथ सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करके संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा।
- उसके बाद आपके दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया जाएगा।
- वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के लिए आपको संबंधित विभाग या कार्यालय में बुलाया जाएगा।
- वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात ही आपके बैंक में लोन की राशि ट्रांसफर की जाएगी।
- यह धनराशि डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
- दोस्तों इस पूरे प्रोसेस में 15 दिन से लगभग 1 महीने तक का समय लग सकता है।
नोट :
दोस्तों आवेदन करते समय यह जरूर ध्यान रखें कि एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो भी जानकारी भर रहे हैं वह सही हो व सभी दस्तावेजों को एक बार फिर से जरुर चेक कर ले। यदि आपके द्वारा भरी गई जानकारी गलत पाई जाती है तो आपका आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभ व विशेषताएं
जिन उपयोगकर्ताओं को झारखंड रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करना है उन्हें कुछ लाभ के बारे में हमने बताया है जिसका उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया गया है।
- इस योजना को राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू किया गया है।
- इसके अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने हेतु 25 लाख रुपए तक का लोन भी प्रदान किया जाएगा।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थी को 40% का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।
- अनुदान के लिए अधिकतम राशि ₹500000 निर्धारित की गई है।
- यदि आप 5 लाख रुपए से अधिक का लोन लेते हैं तो आपको केवल 5 लाख रुपए का ही अनुदान प्रदान किया जाएगा। उससे अतिरिक्त राशि आपको निर्धारित समय में वापस करनी होगी।
- योजना के अंतर्गत 50 हजार रुपए या उससे कम लोन हेतु आपको किसी भी प्रकार की गारंटी देने की आवश्यकता नहीं होगी।
विशेषताएं
जिन उपयोगकर्ताओं को झारखंड रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करना है उन्हें कुछ विशेषताओं के बारे में हमने बताया है जिसका उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया गया है।
- यदि आप 50 हजार रुपए से अधिक का लोन लेते हैं तो आपको उसके लिए गारंटी देनी होगी।
- Jharkhand Mukhyamantri Rojgar Srijan Yojana 2021 का लाभ केवल अनुसूचित जाति व जनजाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग तथा सखी मंडल की दीदियों को ही मिलेगा।
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभार्थियों को यात्री परिवहन से संबंधित वाहन इत्यादि खरीदने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
- योजना का लाभ केवल वही व्यक्ति उठा सकते हैं जिनकी वार्षिक आय ₹500000 या उससे कम है।
- योजना के तहत मिलने वाली लोन धनराशि डीबीटी अर्थात डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना की पात्रता
जिन उपयोगकर्ताओं को झारखंड रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करना है उन्हें कुछ आवश्यक पात्रता को मानना होगा जिसका उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया गया है।
- आवेदन करने वाला व्यक्ति झारखंड का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- उम्मीदवार के परिवार की सालाना आय 5 लाख रुपए यह से कम होनी चाहिए।
- सखी मंडल की दीदियां भी योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगी।
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
जिन उपयोगकर्ताओं को झारखंड रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करना है उन्हें कुछ आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी जिसका उल्लेख निम्नलिखित प्रकार से किया गया है।
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- बैंक अकाउंट का विवरण
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झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन कैसे करें?
दोस्तों अगर आप इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस योजना के तहत आवेदन करना होगा उसके पश्चात ही आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया नीचे दी गई है जिसे फॉलो करके आप आसानी से इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं:
- आवेदन के लिए सबसे पहले आपको नीचे दिए गए विभागों में से किसी एक विभाग में जाना होगा
- झारखंड राज्य आदिवासी सहकारी विकास निगम
- झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम
- राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम
- जिला कल्याण पदाधिकारी
- झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम
- इसके बाद आपको उस विवाह या कार्यालय से योजना का आवेदन फॉर्म लेना होगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी जैसे कि नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि बनी होगी।
- आवेदन फॉर्म भरने के पश्चात आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म को उसी विभाग में जमा कर दें जहां से आपने आवेदन फॉर्म लिया था।
- अब झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना के तहत आपकी आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
Conclusion
दोस्तों आज के लेखक के माध्यम से हमने आपको झारखंड रोजगार सृजन योजना के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी को प्रदान करने की कोशिश की है आशा करते हैं आपको हमारी बताई गई आज के लिए जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों इस मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बेरोजगार लोगों को रोजगार शुरू करने के लिए ₹2500000 तक का लोन प्रदान किया जा रहा है यदि आप अपना रोजगार शुरू करना चाहते हैं तब इस योजना के अंतर्गत आपको जरूर आवेदन करना चाहिए।
क्योंकि आवेदन करने पर लाभार्थियों को 40% तक का अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है। एवं इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि ₹500000 अधिकतम तौर पर निर्धारित की गई है। लाभ लेने के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा। यदि कोई व्यक्ति ₹500000 से अधिक लोन लेता है तब उसे 500000 तक का ही अनुदान प्रदान किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। हमारे वेबसाइट प्रधानमंत्री अपडेट पर ऐसे ही जानकारी को प्राप्त करने के लिए आते रहे। हमारा यह पोस्ट पढ़ने के लिए धन्यवाद।
FAQ
दोस्तों हमने आपको झारखंड रोजगार सृजन योजना के बारे में कुछ प्रश्न और उत्तर के बारे में जानकारी को प्रदान किया है। हम आशा करते हैं कि आपके मन में उठ रहे सवालों का जवाब नहीं प्रश्नों में मिल जाएगा।
यदि आपको फिर भी इन सब प्रश्नों में अपने उत्तरों का जवाब ना मिल पाए तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपने जवाब पूछ सकते हैं। और हम आपको जवाब देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे।
झारखंड रोजगार सृजन योजना का लाभ किसको मिलेगा?
इस योजना का लाभ झारखंड के रहने वाले बेरोजगार युवाओं को प्रदान किया जाएगा जो कि अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहते हैं।
इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए कौनसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
जो उपयोगकर्ता झारखंड रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तब उन्हें राशन कार्ड, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।
लाभ में योजना के अंतर्गत उपयोगकर्ताओं को क्या मिलेगा?
योजना के अंतर्गत 2500000 रुपए तक का लोन प्रदान किया जाएगा। जिसमें 40% का अनुदान भी होगा और अनुदान की धनराशि ₹500000 की निर्धारित की गई है।
झारखंड रोजगार सृजन योजना में आवेदन कैसे करें?
जो उपयोगकर्ता झारखंड रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन करना चाहते हैं तब उन्हें अपने नजदीकी झारखंड विकास निगम में जाना होगा।
झारखंड रोजगार सृजन योजना की पात्रता क्या है?
जिन उपयोगकर्ताओं को झारखंड रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत आवेदन करना है तब उन्हें झारखंड का स्थाई निवासी होना जरूरी है और 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच उनकी आयु होनी चाहिए। उनके पारिवारिक आय ₹500000 से कम होनी चाहिए।
झारखंड रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य क्या है?
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए प्रेरित करना है। जिसके लिए उन्हें ₹2500000 तक का लोन भी दिया जा रहा है और 40% का अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है।