मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन: Death Certificate Download कैसे करें

आज के नए कानूनी नियमों के अनुसार अब व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात व्यक्तियों का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट के सहायता से मृतक के परिजन कई योजनाओं पर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और कई सरकारी कार्यों में भी व्यक्ति का Death Certificate काम में आता है। दोस्तों प्रमाण पत्र बनवाने हेतु परिवार में मृतक व्यक्ति के किसी परिजन को डेथ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

दोस्तों आप अपनी इच्छा के अनुसार मृत्‍यु प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हमारे देश की सरकार ने डेथ सर्टिफिकेट ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से बनवाने की सुविधा प्रदान कर रखी है। यदि किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और कई सरकारी कार्यों में उसके प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है तब ऐसे में Death Certificate बनवाना बहुत जरूरी हो जाता है।

आज हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आपको Death Certificate से संबंधित पूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। आपको बताएंगे कि डेथ सर्टिफिकेट आप कैसे बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको कौन सी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने से आपको क्या लाभ मिल सकते हैं, इसकी सभी जानकारी हम अपने आर्टिकल के माध्यम से आप तक पहुंच जाएंगे। जो भी नागरिक अपने किसी परिजन की मृत्यु होने के पश्चात अपने परिजन का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के इच्छुक हैं तो वह हमारे आर्टिकल को अंत तक पढ़े।

मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

Table of Contents

मृत्‍यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन : Death Certificate ऑनलाइन अप्लाई 

Death Certificate दोस्तों एक कानूनी दस्तावेज होता है जो कि मृतक व्यक्ति का बनाया जाता है और यह दस्तावेज मृतक के परिजन बनाते हैं। दोस्तों इस प्रमाण पत्र के माध्यम से यह प्रमाणित किया जाता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु इस तरीके से हुई अर्थात मृत्यु का कारण मृत्यु की दिनांक आधी जानकारी इस प्रमाण पत्र में उपलब्ध होती है। इस प्रमाण पत्र से व्यक्ति के परिजन को काफी लाभ मिलता है और डेथ सर्टिफिकेट प्रत्येक जाति धर्म में बनवाया जाता है और हमारे देश की केंद्र सरकार ने इसे एक अनिवार्य दस्तावेज का नाम दिया है।

इस Death Certificate के द्वारा  मृतक की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को दे दी जाती है। इसके अतिरिक्त इस प्रमाण पत्र के माध्यम से आप बीमा की राशि भी प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि बीमा की राशि पर क्लेम करने के लिए आपके पास डेथ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। डेथ सर्टिफिकेट व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिन के अंदर बनवा लेना चाहिए।

अगर प्रमाण पत्र मृतक शक्ति के परिवार ने 21 दिन के भीतर नहीं बनवाया है तब उसे जुर्माना राशि भरनी होगी। मृत्यु पंजीकरण कराने हेतु मृतक के परिवार की सदस्य को एक निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। दोस्तों यह शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है और इस शुल्क की सीमा हर राज्य में अलग-अलग है।

Death Certificate Online Application

योजनाDeath certificate online application, मृत्यु प्रमाण पत्र
स्कीम किसके द्वारा लांच किया गयाभारत सरकार
योजना के लाभार्थीभारतीय नागरिक
ऑफिसियल वेबसाइटयहाँ क्लिक करें
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन/ऑफलाइन
स्कीम का उद्देश्यऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन प्राप्त करना
लांच साल2021

डेथ सर्टिफिकेट हेतु एप्लीकेशन : मृत्यु प्रमाण पत्र

मृत्यु प्रमाण पत्र रिसीव करने के लिए मृतक व्यक्ति के परिवार को एप्लीकेशन देनी होती है और यह एप्लीकेशन परिवार के सदस्य में से कोई भी दे सकता है और इसके लिए परिवार का सदस्य ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन मोड चयन कर सकता है और किसी भी मोड से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। दोस्तों अब आपको कहीं सरकारी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं है।

आप घर बैठे ही डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। Death Certificate के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे आपका समय बचेगा और पैसे भी बचेंगे और इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन जाकर ऑफिशल वेबसाइट के माध्यम से डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।

डेथ सर्टिफिकेट के ऑनलाइन आवेदन करने के मुख्य उद्देश्य 

दोस्तों हमारे देश की केंद्र सरकार ने डेथ सर्टिफिकेट एक आवश्यक दस्तावेज के रूप में बना दिया है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके परिवार को उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना जरूरी है। दोस्तों इस का यह उद्देश्य है कि यदि व्यक्ति के परिवार को किसी योजना का लाभ मिलने वाला हो तो वह इस प्रमाण पत्र के माध्यम से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है और व्यक्ति की जो भी संपत्ति होती है वह मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

Death Certificate के लिए नागरिकों ऑनलाइन घर बैठे ही आवेदन प्रस्तुत कर सकती है और यह कार्य परिवार का सदस्य कर सकता है। इससे परिवार के सदस्यों के समय और पैसे दोनों की बचत होगी। दोस्तों इसके लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय जाकर काटने की भी जरूरत नहीं है। कई बार सदस्यों को संपत्ति जैसे कार्यों में नामांकित कराने के लिए या फिर बीमा राशि प्राप्त करने के लिए काफी परेशान होना पड़ता है, पर अब डेथ सर्टिफिकेट के माध्यम से यह सारी परेशानी खत्म की जा सकती है। क्योंकि इन सभी कार्यों के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र होना आवश्यक है।

मृत्यु प्रमाण पत्र के मुख्य लाभ और विशेषताएं 

मृत्यु प्रमाण पत्र से क्या क्या लाभ हो सकते हैं व इसकी क्या-क्या विशेषताएं हैं इसकी जानकारी नीचे लिस्ट में दर्ज की गई है, कृपया इन चरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ें :

  • दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र एक बहुत ही आवश्यक और कानूनी दस्तावेज होता है।
  • इस कानूनी दस्तावेज के माध्यम से मृतक के परिजन कई योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं।
  • और कई सरकारी कार्यों में Death Certificate दिखाकर उनका लाभ ले सकते हैं।
  • दोस्तों यह प्रमाण पत्र मृतक के परिजनों को दिया जाता है।
  • इस Death Certificate में मृतक व्यक्ति की मृत्यु का कारण दर्ज होता है।
  • और इसमें वह दिनांक भी दर्ज होती है जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। 
  • दोस्तों अब हमारी केंद्र सरकार के माध्यम से Death Certificate बनवाने की सुविधा प्रदान की जा रही है।
  • यह प्रमाण पत्र आप अपनी सुविधा के अनुसार ऑनलाइन या ऑफलाइन बनवा सकते हैं।
  • इस प्रमाण पत्र के द्वारा मृतक व्यक्ति की संपत्ति नामांकित व्यक्ति को प्रदान कर दी जाती है।
  • इससे बीमा की राशि लेने में भी आसानी होती है।

Features Of Death Certificate

  • व्यक्ति के मृत्यु के 21 दिन के अंदर मृत्यु रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है।
  • अगर मृतक के परिवार ने 21 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तब इस स्थिति में उसे जुर्माना राशि भरनी होगी।
  • दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है।
  • यह कार्य परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है।
  • इसके लिए सरकार द्वारा कुछ शुल्क भी निर्धारित किया गया है।
  • इसका भुगतान भी परिवार के सदस्य के माध्यम से किया जाना है।
  • इस निर्धारित शुल्क की सीमा अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग-अलग हैं।

Death Certificate ऑनलाइन आवेदन पात्रता एवं इसके लिए आवश्यक दस्तावेज 

मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी तथा इसके लिए क्या पात्रता निर्धारित की गई है, इसकी जानकारी हमने नीचे लिस्ट में साझा की है कृपया इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें : 

  • उम्मीदवार को मृतक व्यक्ति का परिजन होना जरूरी है ।
  • मृतक का राशन कार्ड
  • मृतक के पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • पहचान पत्र
  • आवेदन पत्र
  • शपथ पत्र।

मृत्यु प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का प्रोसेस 

दोस्तों अगर आप डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की इच्छुक है और Death Certificate के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए सभी चरणों को ध्यान पूर्वक फॉलो करना होगा यह कुछ इस प्रकार है :

  • दोस्तों आपको सबसे पहले आपके राज्य के अनुसार मृत्यु प्रमाण पत्र की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • अब वेबसाइट का home page स्क्रीन पर आ जाएगा।
  • फिर आपको अप्लाई के  ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा।
  • एप्लीकेशन फॉर्म में आप से पूछी गई सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है। 
  • जानकारी जैसे कि आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि।
  • इसके बाद आपको समस्त महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड कर देना होगा और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
  • दोस्तों इस तरह Death Certificate बनवाने हेतु आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

Official website of all states to get Death Certificate

Andhra Pradeshclick here
Arunachal Pradeshclick here
Assamclick here
A state in Eastern Indiaclick here
Chhattisgarhclick here
Goaclick here
Gujaratclick here
Haryanaclick here
Himachal Pradeshclick here
Jharkhandclick here
Karnatakaclick here
Keralaclick here
Madhya Pradeshclick here
Maharashtraclick here
Manipurclick here
Meghalayaclick here
Mizoramclick here
Nagalandclick here
Odishaclick here
Punjabclick here
Rajasthanclick here
Sikkimclick here
Tamil Naduclick here
Telanganaclick here
Tripuraclick here
Uttarakhandclick here
Uttar Pradeshclick here
West Bengalclick here
Puducherryclick here
Lakshadeepclick here
Ladakhclick here
Jammu and Kashmirclick here
Delhiclick here
Dadra and Nagar Haveli Daman and Diuclick here
Chandigarhclick here
Andaman and Nicobar Islandclick here

डेथ सर्टिफिकेट ऑफलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस 

मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आप ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसकी जानकारी हमने नीचे लिस्ट में साझा की है, कृपया इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें :

  • दोस्तों आपको सबसे पहले जिला कार्यालय विजिट करना होगा।
  • यहां जाकर आपको मृत्यु रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • इस फॉर्म में पूछी गई समस्त जानकारी आपको दर्ज कर देनी होगी।
  • फिर आपको फॉर्म के साथ बहुत जरूरी दस्तावेजों को अटैच करके लगा देना होगा।
  • इसके बाद आपको यह फॉर्म ले जाकर जिला कार्यालय में जमा करना होगा।
  • दोस्तों इस तरह आप मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। 
  • फिर आपको वहां कार्यालय से रेफरेंस नंबर दिया जाएगा।
  • इस रेफरेंस नंबर को आप को संभाल कर रखना होगा।
  • लाइसेंस नंबर के द्वारा आप रजिस्ट्रेशन की स्थिति चेक कर सकते हैं।

सारांश

दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र भी बाकी प्रमाण पत्रों की तरह आवश्यक दस्तावेज होता है। यदि किसी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका Death Certificate बनवाना अनिवार्य है। Death Certificate के लिए आवेदन आपको 21 दिन के भीतर करना होता है यदि आप उसके  बाद रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो  इसके लिए आपको सरकार द्वारा निर्धारित जुर्माना देना होगा। मृत्यु प्रमाण पत्र के माध्यम से परिजन के परिवार वाले अनेक प्रकार की योजनाओं का लाभ ले सकते हैं साथ ही Death Certificate के माध्यम से ही बीमा राशि प्राप्त की जा सकती है।

सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना अनिवार्य कर दिया है। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आप दोनों प्रकार से कर सकते हैं, आप यह आवेदन ऑनलाइन ऑफलाइन  दोनों प्रकार से कर सकते हैं। आज के इस आर्टिकल में हमने आपको Death Certificate से संबंधित सभी जरूरी जानकारी प्रदान की। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का आर्टिकल अवश्य ही पसंद आएगा। इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट से जुड़े रहिए धन्यवाद।

मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित पूछे जाने वाले कुछ मुख्य प्रश्न

मृत्यु प्रमाण पत्र क्या होता है?

यह व्यक्ति की Death Certificate होता है इसमें व्यक्ति की मृत्यु का कारण,  मृत्यु की तिथि इत्यादि जानकारी होती है।

क्या Death Certificate बनवाना अनिवार्य है?

जी हां, दोस्तों अब सरकार ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया है। 

क्या मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से बनवाया जा सकता है?

जी हां दोस्तों आप Death Certificate को ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं तथा इसे आप ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। आप मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से आवेदन कर सकते हैं।

Death Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

अगर आप डेथ सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं व इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आप Death Certificate के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारे आर्टिकल को अवश्य पढ़ें।

मृतक का डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कितने दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है?

व्यक्ति की मृत्यु के 21 दिन के अंदर मृत्यु रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है।

डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है?

डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मृतक का राशन कार्ड, फोटो, आवेदक का आधार कार्ड ,  पहचान पत्र, शपथ पत्र इत्यादि की आवश्यकता होती है।

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